यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों, पायल मलिक और कृतिका मलिक, को पटियाला जिला अदालत ने समन जारी किया है। उन पर हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है, क्योंकि दविंदर राजपूत द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि अरमान ने दो नहीं, बल्कि चार शादियां की हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत गैरकानूनी है। इस अधिनियम के अनुसार, हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति एक समय में केवल एक विवाह कर सकता है। इसके अलावा, पायल मलिक पर मां काली का रूप धरने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी।
इसके अतिरिक्त, अरमान और उनके परिवार पर सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने तीनों को 2 सितंबर 2025 को पेश होने का आदेश दिया है। विवाद के बाद पायल और अरमान ने पटियाला और खरड़ के काली माता मंदिरों में माफी मांगी थी, और पायल ने सात दिनों तक मंदिर में सेवा कर प्रायश्चित भी किया था। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह उनके लिए गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

