(पुरुष नसबंदी की कम लागत और सुरक्षित प्रक्रिया के बावजूद, भारत की एक तिहाई से अधिक यौन सक्रिय आबादी में महिला नसबंदी को क्यों अपनाया जा रहा है ? पुरुष नसबंदी का विकल्प नगण्य-सा है। हमारे राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में 15-49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के उपयोग में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और गर्भनिरोधक विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण जारी हैं। )
प्रियंका ‘सौरभ’
प्रजनन अधिकार कानूनी और स्वास्थ्य से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं जो दुनिया भर के देशों में अलग-अलग हैं। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों में कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार; जन्म नियंत्रण का अधिकार; जबरन नसबंदी और गर्भनिरोधक से मुक्ति; अच्छी गुणवत्ता वाली प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार; और मुफ्त और सूचित प्रजनन के लिए शिक्षा और पहुंच का अधिकार शामिल है।
हालाँकि, हमारे देश में महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकारों की मान्यता अभी भी नगण्य है। महिलाओं के लिए एक सख्त एजेंसी की कमी सबसे बड़ी बाधा है। प्रजनन और यौन अधिकारों की अनुपस्थिति का महिलाओं की शिक्षा, आय और सुरक्षा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वे “अपना भविष्य खुद बनाने में असमर्थ” हो जाती हैं।
वर्तमान में 15-49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में गर्भनिरोधक के उपयोग में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है यानी 2015-16 में 53.5% से 2019-20 में 66.7% हो गई है। कंडोम के उपयोग में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है, जो 5.6% से बढ़कर 9.5% हो गया। भारत में परिवार नियोजन की अवधारणा की स्थापना के कई वर्षों बाद भी केवल महिला नसबंदी सबसे लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है। पुरुष नसबंदी का विकल्प नगण्य-सा है।
कम उम्र में शादी, जल्दी बच्चे पैदा करने का दबाव, परिवार के भीतर निर्णय लेने की शक्ति की कमी, शारीरिक हिंसा और यौन हिंसा और पारिवारिक संबंधों में जबरदस्ती के कारण शिक्षा कम होती है और बदले में महिलाओं की आय कम होती है। अपने प्रजनन अधिकारों पर कमी के कारण लगातार बच्चे पैदा करने से वह ज्यादातर एक गृहिणी बन गई है, जिससे वह वित्त के लिए जीवनसाथी पर निर्भर हो गई है।
पितृसत्तात्मक मानसिकता और बच्चों के बीच उचित दूरी के बिना अपेक्षित संख्या में बेटे पैदा होने तक बच्चे को जन्म देना उसे शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है और उसके जीवन को खतरे में डालता है। समाज में बेवजह ये डर कि शिक्षित महिलाओं को पति और उसके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उसके शिक्षा अधिकारों को कही न कही कम कर देता है।
पुरुष नसबंदी की कम लागत और सुरक्षित प्रक्रिया के बावजूद, भारत की एक तिहाई से अधिक यौन सक्रिय आबादी के साथ महिला नसबंदी सबसे व्यापक प्रसार विधि है। भारत में प्रजनन अधिकारों को बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयन और मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों जैसे चुनिंदा मुद्दों के संदर्भ में ही समझा जाता है।
महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, उनके पोषण की स्थिति, कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने के जोखिम पर ध्यान देना चिंता का संवेदनशील मुद्दा है और अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है तो इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भारत में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के प्रचार और संरक्षण को संबोधित करने और पहचानने के लिए उचित कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
महिलाओं के लिए उपयुक्त, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और संबंधित सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य सहित महिलाओं के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के सभी मुद्दों की देखभाल करने के लिए प्रजनन अधिकार अधिनियम के रूप में कानून बने चाहे वह चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने या जागरूकता पैदा करने के संबंध में हो या महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम का।
इसलिए, यह समय की मांग है कि नीति और व्यापक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। बेहतर और स्वस्थ प्रजनन व्यवहार को बढ़ावा देना जो लड़कियों और युवाओं को जीवन रक्षक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करें। सार्वजनिक बहस और मांगों में इन मुद्दों को लाने के लिए नागरिक समाज की जिम्मेदारी है।
पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं ने लैंगिक अंतर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के साथ कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। फिर भी महिलाओं और लड़कियों की तस्करी, मातृ स्वास्थ्य, हर साल गर्भपात से होने वाली मौतों की वास्तविकताओं ने उन सभी विकासों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है।
जैसा कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, “जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है।”