एमसीडी में एल्डरमैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ कर दिया कि एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद बिना सरकार की सलाह के नियुक्त कर सकते हैं।