ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद कई नेताओं और मुस्लिम लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट का ये फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानि की Places of Worship Act या उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है… पूरी जानकारी के लिए देखें ये वीडियो