पर्चा रद्द होने से बचने के लिए ऐसे करें नामांकन

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नामांकन
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द न्यूज 15
नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन चल रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि नामांकन करने की सही जानकारी न होने की वजह से कई बार नामांकन रद्द भी हो जाता है, जिससे प्रत्याशी की करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। हम आपको नामांकन करने की जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ऑनलाइन नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है।

ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा, जहां ऑनलाइन नामांकन के लिए लिंक मिलेगा। जिन उम्मीदवारों के घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है, वह साइबर कैफे या किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं।
ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार को पहले यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा। उम्मीदवार को नाम, पता आदि की जानकारी भरनी होगी। साथ ही शपथ पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी भरनी होगी।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करना वैकल्पिक होगा। एक बार फॉर्म को अंतिम बार चेक करके सबमिट करते ही उम्मीदवार को नामांकन भर जाएगा।
इसके बाद इस नामांकन फार्म (Nomination Form) का फाइनल प्रिंट लेना है और उसके साथ अपने जरूरी दस्तावेजों की कॉपी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उपस्थित होकर जमा करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर से पावती भी लेनी होगी।
उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म में मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। इसके बिना पंजीकरण नहीं हो सकेगा। प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने संबंधी जानकारी भी देनी होगी। साथ ही चल-अचल संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी। नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र, मतपत्र और निर्वाचन संबंधी दस्तावेज की भी जानकारी देनी होगी।
ऑनलाइन नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है । ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। जहां ऑनलाइन नामांकन के लिए लिंक मिलेगा। जिन उम्मीदवारों के घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है, वह साइबर कैफे या किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार को पहले यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा। उम्मीदवार को नाम, पता आदि की जानकारी भरनी होगी। साथ ही शपथ पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करना वैकल्पिक होगा। एक बार फॉर्म को अंतिम बार चेक करके सबमिट करते ही उम्मीदवार को नामांकन भर जाएगा।
इसके बाद इस नामांकन फार्म (Nomination Form) का फाइनल प्रिंट लेना है और उसके साथ अपने जरूरी दस्तावेजों की कॉपी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उपस्थित होकर जमा करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर से पावती भी लेनी होगी। उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म में मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। इसके बिना पंजीकरण नहीं हो सकेगा। प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने संबंधी जानकारी भी देनी होगी। साथ ही चल-अचल संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी। नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र, मतपत्र और निर्वाचन संबंधी दस्तावेज की भी जानकारी देनी होगी।
ऑफलाइन नॉमिनेशन करने का प्रोसेस : नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए जिला मुख्यालय में निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं पर नॉमिनेशन प्रक्रिया सहयोग के लिए कई नामित सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। नॉमिनेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं हो इसे लेकर निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों व अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। नॉमिनेशन के वक्त चुनाव आयोग से जारी तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में नामांकन लिया जाएगा। शपथ पत्र पूरी तरह से भरा हुआ रहना चाहिए।
कैंडिडेट अपने चुनाव क्षेत्र के ही किसी शख्स को प्रस्तावक के रूप में ले जाएं। कैंडिडेट भी उसी क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। नॉमिनेशन प्रपत्र के साथ एनआर रसीद की मूल प्रति संलग्न रहनी चाहिए।
आरक्षण को लेकर आरक्षित अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र की कापी जरूर देंगे। नामांकन स्थल पर नहीं होगी किसी भी तरह की नारेबाजी, निषेधाज्ञा का सभी करें पालन नॉमिनेशन करने के लिए आने वाले हरेक कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। नॉमिनेशन दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हो पाएंगे। नॉमिनेशन के दौरान परिसर में किसी भी तरह का शोर शराबा व नारेबाजी नहीं करनी है।

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