आज एक बार फिर दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला उजागर किया है. इस घोटाले को उजागर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर किया है, इसमें डीजल ट्रक चलाने वाले ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम-कायदों को ताक पर रख दिया गया हैदिल्ली में डीजल के ट्रक नहीं चल सकते, लेकिन इस ट्रांसपोर्टर को ठेका देने के लिए दिल्ली में राशन की आपूर्ति रोक दी जाती है
72 लाख गरीबों को दो माह से केंद्र सरकार द्वारा जारी राशन नहीं मिल रहा है
वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रवासी मजदूरों को 2 लाख क्विंटल राशन भी नहीं बांटा जा सका दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार द्वारा राशन आपूर्ति में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिससे दिल्ली के 72.78 लाख राशन कार्डधारियों को दो महीने से राशन नहीं मिल रहा है.
केंद्र की मोदी जी की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत दिल्ली के गरीबों को राशन जारी किया है, लेकिन दिल्ली सरकार के इस घोटाले के कारण वह राशन अब तक दुकानदारों तक नहीं पहुंच सका। दिल्ली के उन लाखों प्रवासी मजदूरों को भी, जो दूसरे राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत पंजीकृत हैं और दिल्ली में राशन मिलता है, उन्हें भी दो लाख क्विंटल गेहूं और चावल नहीं मिल सका।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, जिन्होंने संवाददाता सम्मेलन का समन्वय किया, ने कहा कि विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज यह स्थापित कर दिया है कि केजरीवाल सरकार द्वारा माल ढुलाई की व्यवस्था करने में लापरवाही महीनों से गरीब नागरिकों तक राशन नहीं पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार को गरीबों को जवाब देना है कि उन्होंने राशन उठाने के लिए ट्रकों की अनुपलब्धता की समस्या क्यों पैदा की है।
इस घोटाले पर प्रकाश डालते हुए बिधूड़ी ने कहा कि जनवरी 2020 में दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से राशन की दुकानों पर राशन पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टरों से टेंडर मांगे गए थे. 16 ट्रांसपोर्टरों को टेंडर दिया जाना था जिसमें से 15 ट्रांसपोर्टरों को काम दिया गया था लेकिन एक ट्रांसपोर्टर बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी को टेंडर नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास टेंडर की शर्तों के मुताबिक सीएनजी ट्रक नहीं थे।
टेंडर नहीं मिलने पर बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कोर्ट में इसके पक्ष में पैरवी की। कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को अपने फैसले में सीएनजी ट्रक नहीं होने के कारण कंपनी को इस मामले में कोई राहत देने से भी इनकार कर दिया था.
बिधूड़ी ने कहा कि 10 जनवरी 2020 को दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि राशन सप्लाई का ठेका सिर्फ सीएनजी ट्रकों को दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट ने बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी को अनुमति नहीं दी। लेकिन अंदरुनी मिलीभगत से इस पार्टी को डीजल ट्रक होने के बावजूद पिछले दरवाजे से ठेका दे दिया गया, जो आज तक जारी है, जबकि बाकी 15 अन्य ट्रांसपोर्टरों का ठेका दिसंबर में ही खत्म हो चुका है.
निविदा की वैधता समाप्त होने के कारण दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (DSCSCL) ने जुलाई 2022 में फिर से निविदा निकाली, लेकिन चतुराई से निविदा की शर्तों में सीएनजी के साथ डीजल ट्रकों में प्रवेश करने के इरादे से, इसमें BS-IV ट्रक भी लिखा हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब है कि डीजल ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर भी इस टेंडर में बोली लगा सकते थे. साफ है कि टेंडर में बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह शर्त जोड़ी गई थी।
बिधूड़ी ने कहा कि केवल बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी को टेंडर देने की मंशा से टेंडर में एक बात और जोड़ दी गई कि इस टेंडर को वही ट्रांसपोर्टर भर सकते हैं जिनके पास 10 टन से बड़े वाहन हों। दिल्ली में सभी सीएनजी वाहन 6.5 टन से लेकर 10 टन तक के हैं। 10 टन से बड़े वाहनों का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। 10 टन से बड़े वाहन की शर्त सिर्फ इसलिए लगाई गई थी ताकि बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी को इसका सीधा लाभ मिल सके, क्योंकि 10 टन से बड़े वाहन जो 18 टन से लेकर 30 टन तक के होते हैं और सिर्फ डीजल से चलते हैं और बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास इस तरह के तमाम तरह के ट्रक है।
इस शर्त के चलते जो ट्रांसपोर्टर पहले टेंडर में अपने सीएनजी वाहनों से राशन सप्लाई कर रहे थे, वे स्वत: ही टेंडर से बाहर हो गए।
हैरानी की बात यह है कि बंसल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 2018 से 2020 के बीच दिल्ली में 24 टन से लेकर 30 टन तक के कुछ वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि अवैध है। एनजीटी के नियमों के अनुसार, दिल्ली में डीजल वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध है। यह जांच का विषय है कि बंसल एंड कंपनी के डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नया टेंडर निकालकर पहले टेंडर के अनुसार राशन सप्लाई करने वाले 15 ट्रांसपोर्टर इस मामले को लेकर अगस्त 2022 में हाईकोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट ने 8 अगस्त 2022 को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक टेंडर देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंसल एंड कंपनी के पिछले वर्क ऑर्डर को एक बार बढ़ा दिया गया है