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पिछली सीट पर सीट बेल्ट नही तो 1000 का चालान | The News15

पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह नियम अनिवार्य है. तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं. तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? क्या अब तक पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं था? सीट बेल्ट को लेकर सरकार का आदेश कब तक आएगा? जानें सभी जरूरी सवाल के जवाब…

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