बॉम्बे हाईकोर्ट ने 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आज (8 अक्टूबर 2025) कोर्ट ने विशेष रूप से शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि विदेश जाने के लिए पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
मामला: यह बिटकॉइन से जुड़े 60.4 करोड़ रुपये के फ्रॉड का केस है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर रही है। शिल्पा और राज पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया।
पिछली घटनाएँ: पहले शिल्पा को फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन 6 दिन पहले कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। दंपति ने दिसंबर-जनवरी में दुबई और लंदन जाने की भी अपील की थी।
EOW की कार्रवाई: हाल ही में EOW ने शिल्पा से 4.5 घंटे की पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। लुकआउट सर्कुलर (LOC) अभी भी लागू है।

