सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले 2018 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जैसे जुर्माना या वाहन जब्ती। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी, और केंद्र सरकार व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया गया है।
दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि उम्र के आधार पर प्रतिबंध अनुचित है, क्योंकि अच्छी तरह से रखरखाव किए गए और कम उपयोग वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की है, जो वाहनों की उम्र के बजाय उनके उत्सर्जन और फिटनेस पर आधारित हो। यह फैसला लाखों वाहन मालिकों, खासकर मध्यम वर्ग, को राहत देता है, जो इन वाहनों पर निर्भर हैं।

